जमुई : पैकेटबंद दूध पर अंकित मूल्य से अधिक वसूली मामले में विधिज्ञ सेवा प्राधिकार ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को कार्रवाई करने का दिया निर्देश।
जमुई ब्यूरो बिकास पाण्डेय/उपेन्द्र तिवारी
जमुई (बिहार) जमुई जिले में पैकेट बंद दूध सामग्रियों का अंकित मूल्य से अधिक वसूली का मामला अवर न्यायाधीश सह जिला सचिव, विधिज्ञ सेवा प्राधिकार तक पहुंच गया है। इस संबंध में अवर न्यायाधीश सह जिला सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी जमुई को एक पत्र प्रेषित करते हुए लिखा है कि दूध के आधा किलो के पैकेट जिस पर ₹22 अंकित होते हैं,को जमुई जिले में दुकानदारों द्वारा ग्राहकों से ₹25 वसूले जा रहे हैं। इसी प्रकार दूध से बनी अन्य सामग्रियों पर भी अंकित मूल्य से अधिक वसूला जा रहा है। इस संबंध में ग्राहकों द्वारा विरोध करने पर दुकानदार सामान देने से मना कर देते हैं। इस संबंध में प्रेषित पत्र में प्राधिकार ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से शीघ्र जांच कर ऐसे दुकानदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही पूरी प्रक्रिया की सूचना लिखित रूप में प्राधिकार को देने को कहा है।